महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार, 13 मई को राज्य के सभी स्कूलों के लिए नए सुरक्षा नियमों की घोषणा की। अगस्त 2024 में दो किंडरगार्टन छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के बाद ये कदम उठाए गए। यह घटना ठाणे जिले के बदलापुर ईस्ट के एक प्री-प्राइमरी स्कूल में हुई थी। (Maharashtra Govt issues new school safety guidelines - check list here)
राज्य ने स्कूलों के लिए कई नियम बनाए
1) स्कूलों को अब दिन में तीन बार रोल कॉल लेना होगा।
2) अगर कोई छात्र गायब है, तो स्कूल को अभिभावकों को एक टेक्स्ट मैसेज भेजना होगा।
3)स्कूल के सभी हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।
4)शौचालय के बाहर एक कैमरा लगाया जाना चाहिए। निजी स्कूलों को इस नियम का पालन करना होगा।
5) सीसीटीवी फुटेज को कम से कम एक महीने तक सहेज कर रखना होगा।
6) सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए।
7)हर स्कूल बस में एक महिला कर्मचारी मौजूद होनी चाहिए।
8)स्कूलों को सभी कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले उनकी पृष्ठभूमि की भी जांच करनी होगी।
9) उन्हें हर स्टाफ सदस्य के लिए पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
10)यदि कोई छात्र यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करता है, तो स्कूल को निकटतम पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित करना होगा।
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्कूल को बच्चों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए। इन सत्रों में बच्चों को “अच्छे स्पर्श” और “बुरे स्पर्श” के बारे में सिखाया जाएगा। ये पाठ प्री-प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के छात्रों के लिए हैं।स्कूलों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करना चाहिए। प्रत्येक स्कूल को छात्रों के लिए एक शिकायत बॉक्स रखना चाहिए। इस बॉक्स को सप्ताह में दो बार खोला जाना चाहिए। इसे खोले जाने पर स्कूल समिति मौजूद होनी चाहिए। समिति में माता-पिता शामिल होने चाहिए।
स्कूलों को यह जांच करनी चाहिए कि परिसर के पास सिगरेट या पान बेचने वाली कोई दुकान है या नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है, तो उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। स्कूल के 100 मीटर के दायरे में ऐसी कोई दुकान नहीं होनी चाहिए।
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