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कंगना रनौत मामले में महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमिशन ने चहल को भेज नोटिस, कहा- हाजिर हों

बॉम्बे हाई कोर्ट (bombay high court) ने 27 नवंबर को अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर BMC द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई को अवैध और गलत बताया था।

कंगना रनौत मामले में महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमिशन ने चहल को भेज नोटिस, कहा- हाजिर हों
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महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MHRC) ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल (iqbal singh chahal) को कंगना रानौत (kangana ranaut) के ऑफिस को तोड़ने के मामले में पेश होने के लिए तलब किया है।

आयोग ने चहल को 20 जनवरी, 2021 की सुबह 11 बजे उपस्थित होने के लिए कहा है। बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित ऑफिस को BMC द्वारा तोड़ने के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट (bombay high court) ने 27 नवंबर को अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर BMC द्वारा की गई तोड़क कार्रवाई को अवैध और गलत बताया था। इस तोड़क कार्रवाई के खिलाफ कंगना रनौत ने BMC से मुआवजे के रूप में 2 करोड़ रुपये की मांग की है।

आपको बता दें कि, 9 सितंबर को बांद्रा (bandra) के पाली हिल (pali hill) क्षेत्र में कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स के कार्यालय के एक हिस्से को बीएमसी ने ध्वस्त कर दिया था। जिसके बाद सितंबर महिने में कंगना ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से, अपने इस तोड़क कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कंगना की संपत्ति पर बीएमसी द्वारा चलाए जा रहे तोड़क कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया था।  

यह तोड़क कार्रवाई उस समय हुई, जब कंगना और शिवसेना (shiv sena) सांसद संजय राउत (sanjay raut) के बीच ट्वीटर पर वाकयुद्ध शुरू हुआ। कंगना ने पहले ट्वीट कर लिखा था कि, वे मुंबई में असुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या (actor sushant singh rajput suicide case) मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस (Mumbai police) पर कोई भरोसा नहीं है। यही नहीं कंगना ने मुंबई की तुलना PoK से की थी, जिसके बाद कंगना तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई थीं।

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