लोकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को जब से उनके गांव जाने की मंजूरी मिली है तब से ही सैकड़ों हजारों मजदूरों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कई लोगों को समझ मे नहीं आ रहा है कि करना क्या है।
हालांकि उन्हें यह तो पता है कि एक फॉर्म भर कर जमा करना है, लेकिन यह नहीं पता है कि फॉर्म भर कर किसके पास और कब जमा करना है। साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता है कि फॉर्म कहाँ से लेना है?
NBT Online के माध्यम से ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ दे रहे है, जिन्हें पढ़कर आपकी अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं।
और हां, दलालों से सावधान रहें क्योंकि अनेक जगहों से खबर आ रही है कि भोले भाले अनपढ़ मजदूरों से उनके गांव भेजने के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कहीं कहीं तो फॉर्म के नाम पर भी पैसे लिए जाने की बात सामने आई है।
यहां जानें हर जरूरी सवाल के जवाब:-
- घर जाने की मंजूरी कौन देगा?
गांव जाने के लिए पुलिस के माध्यम से मंजूरी मिलेगी। इसके लिए सभी डेप्युटी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। - रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?
https://covid19.mhpolice.in/registration पर ऑनलाइन तरीके से आवेदन पत्र भर सकते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में ऑफलाइन भी फॉर्म भरकर दिया जा सकता है। - कौन-कौन से कागज चाहिए?
समूह में जाने वाले लोगों को अपने लीडर (मुख्य आदमी) का चुनाव करना होगा। सभी सदस्यों के नाम, आधार कार्ड नंबर, यात्रा कहां से कहां तक करनी है, निजी वाहन या बस/ट्रेन से जाने का जिक्र, पंजीकृत डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। - जानकारी कैसे मिलेगी?
प्रशासकीय स्तर पर आपके फॉर्म की मंजूरी मिलने के बाद आपको पास जारी करने की हरी झंडी दी जाएगी। इस बारे में संबंधित व्यक्ति को ई-मेल या मोबाइल नंबर से सूचना दी जाएगी। - कब तक इंतजार करना होगा?
जिस राज्य में आप जाना चाहते हैं, वहां के भी अधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी और उसी अनुसार भेजने की तैयारी होगी। आपको यात्रा की सूचना भी विभिन्न माध्यमों से प्रशासन द्वारा दी जाएगी। तब तक आपको घर पर ही रहना होगा। - प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हैं?
आपको निजी वाहन से जाने की अनुमति भी इसी तरह मिल सकती है। इसके लिए भी तय प्रक्रिया में आवेदन करना होगा, जिसमें गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की जानकारी भी देनी होगी।