Advertisement

विकलांग कोच में सफर करते हुए 1,500 से ज्यादा यात्रियों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार

अपराधियों को जेल में दो साल तक की सजा या जुर्माना में 1 लाख रुपये तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

विकलांग कोच में सफर करते हुए 1,500 से ज्यादा यात्रियों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार
SHARES

जीआरपी ने 1,500 से ज्यादा यात्रियों को विकलांग कोच में गैरकानूनी यात्रा करते हुए गिरफ्तार किया है।   यह पहला मौका था जब जीआरपी ने एक समर्पित ड्राइव के एक हिस्से के रूप में कथित व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया।   अगर कानून के तहत दोषी पाया जाता है, अपराधियों को जेल में दो साल तक की सजा या जुर्माना में 1 लाख रुपये तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है।  


माटुंगा में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन में 10 पुलिसवाले जख्मी, 2 छात्र गिरफ्तार



 12 से 17 मार्च तक जीआरपी की ओर से इस विशेष अभियान रखा गया था।  700 से अधिक यात्रियों को आरपीडब्ल्यूडी कानून के तहत बुक किया गया और उन्हे अदालत के सामने पेश किया गया।  विकलांग यात्रियों से की ओर से पिछलें कई दिनों से  रेलवे को ये शिकायत मिल रही थी।   प्रत्येक जीआरपी चौकी को टीम बनाने और अक्षम कोच की निगरानी के लिए उन्हें बाहर भेजने के लिए कहा गया था।पश्चिमी रेलवे ने विकलांग कोच में प्रवेश करने से रोकने के लिए कोई सक्षम प्रचार अभियान शुरू नहीं किया है।

संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें