पिछले तीन महीनों में बीएमसी ( BMC) ने 2,551 किलोग्राम प्लास्टिक ( PLASTIC) जब्त किया है और 494 दोषियो के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद 24.7 लाख रुपये जुर्माना वसूला है। बीएमसी ने कुछ महिनो पहले ही मुंबई में सिंगल इस्तेमाल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद बीएमसी सिंगल प्लास्टिक इस्तेमाल करनेवालो और बेचनेवालो के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ।
2005 की विनाशकारी बाढ़ के बाद गठित जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि कई स्थानों पर जलभराव के पीछे सिंगल यूज प्लास्टिक का बंद होना कारण था। इसके बाद, 2018 में, महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया जो 50 माइक्रोन से कम मोटा था। इसके बाद, इसने भोजनालयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पार्सल कंटेनर जैसी प्लास्टिक की वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
यदि प्रतिबंधित प्लास्टिक किसी के पास पाया जाता है तो बीएमसी 5,000 रुपये का जुर्माना वसूलती है, जो दोबारा अपराध करने पर दोगुना हो जाता है। तीसरे मामले में 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने की कैद का प्रावधान भी है।
यह भी पढ़े- दिवाली पर ST की 1500 अतिरिक्त बसें