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अवैध फेरीवालों पर कार्रवाई - 30 साल पहले शुरु हुई कवायद !


अवैध फेरीवालों पर कार्रवाई - 30 साल पहले शुरु हुई कवायद !
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मुंबई में हालही में अवैध फेरीवालों को लेकर राजनिती गरमा गई है। जहां एक ओर मनसे अवैध फेरीवालो के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है तो वही दूसरी ओर कांग्रेस फेरीवालों का समर्थन करती दिख रही है। लेकिन क्या आपको पता है की आखिर मुंबई में अवैध फेरीवालों का मुद्दा कब से सुर्खियों में आया?


1985 में फेरीवालो ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
1985 में, मुंबई हाकर्स एसोसिएशन (एमएचयू) ने मुंबई उच्च न्यायालय में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के खिलाफ एक याचिका दायर की, इस याचिका के द्वारा फेरीवालों के एसोसिएसन इस बात की स्पष्टता चाहते थे की क्या उनके पास शहर में बैठने का कानूनी अधिकार है या नहीं। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय (एससी) के पास गया ।


1990 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा की शहर में हॉकिंग और गैर-हॉकिंग ज़ोन होना चाहिए। जिसके पालन का जिम्मेदारी बीएमसी और राज्य सरकार दोनों की होंगी, हालांकी 17 साल बाद भी अभी तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।


क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस

  • फेरीवाले को अपने व्यवसाय के लिए फुटपाथ पर  बैठने का कोई का नहीं है।
  • फुटपाथ राहगीरों के लिए है।
  • हर इलाके में हॉकिंग और नो हॉकिंग जोन बने
  • रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, अस्पतालों और धार्मिक स्थानों से 150 मीटर के क्षेत्र में फेरीवालो को अनुमति नहीं दी जाएगी


2014 में फेरीवाले कानून अधिनियमित पेश
साल 2014 में केंद्र सरकार ने फेरीवाला कानून अधिनियम को पेश किया। इस कानून के मुताबित स्थानीय प्रशासन को टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) का निर्माण करना होगा, जो कि सड़क विक्रेताओं की पहचान कर सके, उन्हे प्रमाण पत्र जारी करना, फेरीवालों के लिए सही जगह का चुनाव आदी जैसे कार्य इस टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। हालांकी काफी समय तक बीएमसी ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया , लेकिन पिछलें कुछ दिनों में बीएमसी ने टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों की एक लिस्ट राज्य सरकार के पास भेजी है।


शहर में फेरीवालों की संख्या

  • शहर में लगभग 3 लाख फेरीवाले
  • 18,000 लाइसेंसधारक फेरीवाले
  • 2014 में फेरीवालों का अंतिम सर्वेक्षण
  • लाइसेंस के लिए लगता है 100 रुपये का शुल्क
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