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हाईकोर्ट ने अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के खिलाफ ही दिए जांच के आदेश !

हाईकोर्ट के एक आरोपी को रिहा करने के आदेश के बाद भी मजिस्ट्रेट ने आरोपी को छोड़ने से संबंधित कार्रवाई में विलंब किया।

हाईकोर्ट ने अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के खिलाफ ही दिए जांच के आदेश !
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में आरोपी को रिहा करने के आदेश सुनाने के बाद भी उसकी रिहाई में देरी होने के मालमें में अंधेरी कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच के आदेश दिया है। मजिस्ट्रेट ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद तलोजा जेल में बंद एक कैदी को छोड़ने में विलंब किया था।

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नवभारत टाइम्स में छपी खबर के अनुसार 6 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज बलात्कार के एक मामले में आरोपी को छोड़ने का आदेश दिया था। अदालत ने आरोपी को छोड़ने के लिए तलोजा जेल को निर्देश भी दिया था। जब यह आदेश तलोजा जेल में पहुंचा तो जेल अधिकारियों ने उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट से 'रिलीज मेमो' मांगा, जिसने परमार को जेल भेजा था। लेकिन मजिस्ट्रेट ने इस आदेश की तामील नहीं की।

जिसके बाद हाईकोर्ट में मजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच के आदेश दिया है।


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