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मुंबई- FDA बिना लाइसेंस वाले खाद्य विक्रेताओं पर जुर्माना लगाएगा

खुदरा विक्रेताओं, होटलों, ढाबों, किराना दुकानों, बेकरी, मिठाई, दूध व अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेताओं व निर्माताओं के पास लाइसेंस नहीं होने पर उन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

मुंबई- FDA बिना लाइसेंस वाले खाद्य विक्रेताओं पर जुर्माना लगाएगा
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राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने और नागरिकों को मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलने से बचाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकरण और लाइसेंस न रखने वाले खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मुंबई संभाग के संयुक्त आयुक्त (खाद्य) मंगेश माने ने चेतावनी दी है कि खाद्य विक्रेताओं पर 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। (Mumbai FDA to penalise unlicensed food vendors)

मिलावटी खाद्य पदार्थ के खिलाफ अभियान

एफडीए राज्य के नागरिकों को स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। यह उपभोक्ताओं को मिलावटी खाद्य पदार्थ खरीदने से रोकने के लिए अक्सर अभियान चलाता है। खाद्य विक्रेताओं, निर्माताओं, फेरीवालों और अस्थायी स्टॉल धारकों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। लेकिन कई खाद्य विक्रेता बिना लाइसेंस या अपंजीकृत पाए जाते हैं।

इसलिए खुदरा विक्रेता, होटल, ढाबा, किराना स्टोर, बेकरी, मिठाई, दूध और अन्य खाद्य विक्रेता और निर्माता के पास लाइसेंस नहीं होने पर उन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, छोटे खाद्य व्यापारियों जैसे छोटे विक्रेता/उत्पादक, फेरीवाले और अस्थायी स्टॉल धारकों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए मंगेश माने ने चेतावनी दी कि खाद्य विक्रेता तुरंत FSSAI की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाएं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस प्राप्त करें, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह

मंगेश माने ने अपील की है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है या खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत है, तो विस्तृत जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के टोल फ्री नंबर 1800222365 पर दी जानी चाहिए।

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