पिछले साल कमला मिल्स में आग लगने की घटना के बाद से मुंबई अग्निशमन दल ने मुंबई में गणेश पंडालों के लिए 23 नए नियम जारी किये है। गणेश मंडलों को अब इस साल से शहर में पंडाल लगाने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
हालांकी अभी तक गणशे पंडालों के लिए अग्निशमन विभाग की इजाजत की जरुरत नहीं होती है। सिर्फ बीएमसी के परमिशन के आधार पर ही गणेश पंडाल गणेशोत्सव मनाते थे। लेकिन इस साल से गणेश पंडालो को फायर ब्रिगेड विभाग की भी अनुमति लेनी होगी और इसके लिए जारी किये गए 23 नए नियमों का भी पालन करना आवश्यक होगा।
नियम गणेश और नवरात्रि पांडल, और अन्य अस्थायी धार्मिक संरचनाओं पर लागू होंगे। इसके लिए निरीक्षण वार्ड स्तर पर होगा। पंडाल को किसी भी इमारत से कम से कम 10 फीट दूर बनाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।उन्हें रेलवे लाइनों, भट्टियों या बिजली के सबस्टेशन के आसपास नहीं बनाया जाना चाहिए। पांडलों को मंच के नीचे कुछ भी स्टोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आयोजकों को कम से कम नौ लीटर पानी के साथ आग बुझाने वाले यंत्र और हाइड्रेंट की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा किसी भी ब्लब , तार या हाइलोजन को सजावटी सामग्री से 15 सेमी दूर लगाना होगा।