मुंबई पुलिस ( Mumbai police) ने सोमवार को ओक प्रेस विज्ञापित जारी कर कहा है की मां दुर्गा ( Durga visarjan) की मूर्तियों को तैरते या पानी में आधा डूबा हुआ दिखाने वाले दृश्य धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं। इस घोषणा में ऐसी मूर्तियों की तस्वीरें या वीडियो ( Photo video) लेने पर प्रतिबंध है।
पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन) संजय लातकर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 5-7 अक्टूबर तक दुर्गा माता की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। आधी भंग मूर्तियाँ उच्च ज्वार के दौरान किनारे पर बह जाती हैं या झील के पानी में तैरती हैं। कुछ लोग ऐसी मूर्तियों की तस्वीरें, वीडियो लेते हैं जो किनारे पर पड़ी हैं या बीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा फिर से विसर्जन के लिए ली जा रही हैं। वे ऐसी तस्वीरें या वीडियो प्रकाशित या प्रसारित करते हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं और जिसके परिणामस्वरूप शांति और शांति भंग हो सकती है।
उक्त परिस्थितियों में, विसर्जन के बाद ऐसी तस्वीरें या वीडियो लेने, प्रकाशित करने और प्रसारित करने पर रोक लगाने के लिए तत्काल उपाय आवश्यक हैं। आदेश में कहा गया है कि त्वरित रोकथाम के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत तत्काल रोकथाम के लिए इसे प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
प्रतिबंध 5-7 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
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