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मुंबई पुलिस ने इलाको में 24 घंटे के लिए ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

मुंबई पुलिस ने इलाको में 24 घंटे के लिए ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया
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मुंबई पुलिस ( Mumbai police)  ने बुधवार, 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले 24 घंटे के लिए ड्रोन ( mumbai drone) और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। मुंबई पुलिस ने बुधवार, 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले 24 घंटे के लिए ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री की मुंबई यात्रा के मद्देनजर 19 जनवरी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), अंधेरी, मेघवाड़ी, जोगेश्वरी के अधिकार क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट विमान उड़ान गतिविधियों की अनुमति नहीं है।"

यह आदेश आज आधी रात से लागू होगा और कल रात 11 बजे तक लागू रहेगा

मुंबई पुलिस के डीसीपी (ऑपरेशंस)  विशाल ठाकुर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "पुलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्याप्त स्थिति के कारण, यह आशंका है कि जनवरी में भारत के प्रधान मंत्री की मुंबई यात्रा के दौरान 19 बीकेसी एमएमआरडीए ग्राउंड, मेट्रो लाइन नंबर 7, गुंडावली स्टेशन से मोगरापाड़ा मेट्रो स्टेशन तक कि असामाजिक तत्व ड्रोन, पैराग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट विमान का उपयोग करके हमला कर सकते हैं और शांति भंग और सार्वजनिक शांति भंग होने की पूरी संभावना है और वहां भी मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के लिए गंभीर खतरा है।"

हालांकि, इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

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