पुलिस अधिकारियों की अनुमति के बिना बृहन्मुंबई क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों की बिक्री सहित पटाखों का कब्ज़ा, स्थानांतरण, प्रदर्शन और पटाखों के परिवहन (Crackers banned in Brihanmumbai area till January 31) प्रतिबंधित है। बृहन्मुंबई पुलिस बल की आभियान शाखा के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने ये आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
नए साल के दौरान नागरिकों द्वारा बड़ी संख्या में पटाखों का उपयोग किए जाने के कारण, पुलिस ने अन्य नागरिकों को परेशानी, असुविधा, खतरे या अन्य नुकसान से बचने के लिए सुरक्षा कारणों से पटाखों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं।
इस स्थान पर पटाखे जलाना वर्जित
31 जनवरी तक 500 मीटर बॉटलिंग प्लांट बफर जोन सहित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परिधि और बाहरी क्षेत्र, बॉटलिंग प्लांट बफर जोन, माहूल टर्मिनल एरिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीडीयू प्लांट एरिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विशेष तेल रिफाइनरी के 15 व 50 एकड़ क्षेत्र के बीडीयू प्लांट क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे, राकेट न फोड़ने या न फेंकने के आदेश उपायुक्त विशाल ठाकुर को जारी किया गया है।
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