रेलवे ने उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में केवल आपातकालीन उद्देश्य के दौरान उपयोग के लिए अलार्म चेन पुलिंग (acp) विकल्प दिया है। हाल ही में यह देखा गया है कि यात्री देर से पहुंचने, बीच के स्टेशनों पर उतरने/बोर्डिंग आदि जैसे तुच्छ कारणों से एसीपी ( chain pulling) का सहारा ले रहे हैं। जिसके कारण बाकी के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रेन में एसीपी का कार्य न केवल उस विशेष ट्रेन के चलने को प्रभावित करता है बल्कि पीछे चलने वाली ट्रेनों पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। मुंबई मंडल जैसी उपनगरीय प्रणाली में, इसके परिणामस्वरूप मेल/एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनें देरी से चलती हैं, जिससे ट्रेनो का समय बाधित होता है। इसके अलावा एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरुपयोग अन्य सभी यात्रियों को असुविधा का कारण बनता है।
मध्य रेलवे मुंबई डिवीजन ऐसी अनुचित एसीपी घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए है। वर्ष के दौरान अप्रैल से जुलाई 2022 तक मध्य रेलवे मुंबई मंडल ने अनुचित एसीपी मामलों के 1,230 मामले दर्ज किए। इनमें से करीब 1,143 यात्रियों पर 7.59 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मध्य रेलवे की यात्रियों से अपील
अनावश्यक / तुच्छ कारणों से एसीपी का सहारा नहीं लेना जिससे दूसरों को असुविधा होती है। अनावश्यक परिस्थितियों में एसीपी का सहारा लेना रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है।
कृपया किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टर्मिनस/स्टेशन पर पहुंचें।
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