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एनजीटी ने बीएमसी पर लगाया 5 करोड़ का जुर्माना

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना होने के कारण बीएमसी पर लगाया जुर्माना

एनजीटी ने बीएमसी पर लगाया 5 करोड़ का जुर्माना
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शहर में सही तरिके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना होने के कारण बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है । सिविल बॉडी का कचरा डंपिंग और मैनेजमेंट , तीनों डंपिंग ग्राउंड्स में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार नहीं था। डिसके बाद एनजीटी ने बीएमसी पर ये जुर्माना लगाया है।

सभी तीन डंपिंग ग्राउंड का परिक्षण

पिछले महीने पारित एनजीटी आदेश के मुताबिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी), जिला कलेक्टर और बीएमसी के प्रतिनिधियों ने सभी तीन डंपिंग ग्राउंड देवनार, मुलुंड और कांजुरमार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। इस निरिक्षण का मकसद था की क्या एसडब्ल्यूएम नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

मौजूदा समय में मुंबई में रोजाना 7,500 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है। जिसमें से कांजुरमार्ग में 3,000 मीट्रिक टन, देवनार में 2,000 मीट्रिक टन और मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में शेष 1,500 मीट्रिक टन डाला जाता है। हालांकि, बीएमसी मुलुंड डंपिंग ग्राउंड को बंद करने की प्रक्रिया में है।

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