कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, मुंबई के साथ साथ सभी तालुका, जिला और उच्च न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया है।
पूरे महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च, 2022 को आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने इसकी जानकारी दी।
क्या है लोक अदालत
लोक अदालत सुलह कराने की नियत से शुरू की गई थी। इसके जरिए कानूनी विवादों को अदालत के बाहर हल कर लिया जाता है। लोक अदालत का आदेश या फैसला आखिरी होता है। इसके फैसले के बाद कहीं अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत सभी दीवानी मामलों, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे या संपत्ति विवाद, श्रम विवाद आदि गैर-आपराधिक मामलों का निपटारा करती
यह भी पढ़े- होली स्पेशल ट्रेन - मध्य रेलवे मुंबई और बलिया के बीच चलाएगी होली स्पेशल ट्रेन