मुंबई - पीने योग्य पानी को अब टैंकर माफिया आम टैंकर से नहीं सप्लाई कर सकेंगे। इतना ही नहीं पानी सप्लाई करने वाले टैंकरों को अब बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी लेना अनिवार्य है।
पीने के पानी के लिए मनपा ने ‘सर्वसमावेषक वाटर टैंकर धोरण नीति बनाया है जिसके अनुसार अब हर टैंकर का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इसके पहले टैंकर मालिक एक ही लाइसेंस पर कई टैंकर चलाया करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्वास्थ्य विभाग से पहले लाइसेंस लेना होगा और हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
वर्तमान में पीने के पानी को भरने के लिए 18 जगहों पर टैंकर फिलिंग पॉइंट बनाया गया है। जिसे जल्द ही बढ़ाकर 50 कर दिया जायेगा। यही नहीं इनकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है।
इसके पहले मुंबई के कई स्थानों पर मांग को देखते हुए पानी माफिया टैंकर से पानी सप्लाई करते थे। लेकिन नयी नीति के तहत अब टैंकरों को सम्बंधित विभाग से मंजूरी लेना आवश्यक है, और अधिकृत पानी कनेक्शन के लिए ग्राहकों से शुल्क लिए जायेंगे। जबकि पानी की कटौती के समय पानी का वितरण मुफ्त रहेगा।
संबंधित आपूर्तिकर्ता का कम से कम एक कार्यालय मुंबई में होना आवश्यक है। हर टैंकर को यह बताना बाध्यता रहेगी कि उसने कहाँ से पानी भरा और कौन-कौन से ईलाकों में पानी वितरण किया। इसकी तारीख और दिन का रिकॉर्ड भी उसे बनाकर रखना होगा, क्योंकि बीएमसी इसकी जांच कभी भी कर सकती है। इस नीति के लिए मनपा ने नागिरकों से राय मांगी है जिसकी अंतिम तारीख 15 अप्रैल है।