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BMC मे वॉर्डो की संख्या कम करने के मामले में हाईकोर्ट में 30 नवंबर को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार, राज्य चुनाव आयोग और बीएमसी को 25 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है

BMC मे  वॉर्डो की संख्या कम करने के मामले में  हाईकोर्ट में  30 नवंबर को अगली सुनवाई
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग ( state election commison) से बीएमसी ( bmc elections)   के एक पूर्व नगरसेवक की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा वार्डों को कम करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।  बीएमसी के 236 वॉर्डो को  227 तक करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई  है।   जस्टिस गौतम पटेल और गौरी गोडसे की खंडपीठ ने प्रतिवादियों ने  महाराष्ट्र सरकार, एसईसी और बीएमसी  को 25 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने और मामले को 30 नवंबर को सुनवाई के लिए रखने को कहा है। 

महा विकास आघाडी सरकार ने लिया था वॉर्डो को 236 करने का फैसला

हाई कोर्ट 8 अगस्त के अध्यादेश को चुनौती देने वाले राजू पेडनेकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा थाष। जिसमें एमवीए सरकार के निगम वार्डों के परिसीमन के फैसले को उलट दिया गया था और वार्डों की संख्या घटाकर 227 कर दी गई थी। इससे पहले, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले तत्कालीन महा विकास आघडी ( mva) सरकार ने वार्डों की संख्या बढ़ाकर 236 कर दी थी।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से ताल्लुक रखने वाले पेडनेकर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकीलों  एसयू कामदार और ज्योति चव्हाण ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।

हालांकि, न्यायाधीशों ने दो सप्ताह का समय देने से इनकार कर दिया और उनसे आठ दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा। 

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