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राज्यसभा चुनावों में नोटा नही!


राज्यसभा चुनावों में नोटा नही!
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि राज्यसभा चुनावों में नोटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सीजेआई मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचुड़ की खंडपीठ ने कहा की नोटा का विकल्प सिर्फ आम चुनावों में रखा जा सकता है , अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे कि राज्यसभा चुनाव में नहीं।

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आपको बता दें कि 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस के साथ NDA ने भी राज्यसभा चुनाव में NOTA का विरोध किया। जबकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा चुनाव में NOTA के इस्तेमाल पर कहा है कि ये कदम आयोग ने संज्ञान लेकर नहीं किया बल्कि उसे सुप्रीम के ही आदेश के तहत किया है।

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इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि राज्यसभा चुनाव में NOTA, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक है और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही चुनावों पर लागू होता है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामें में ये भी कहा कि NOTA के खिलाफ गुजरात कांग्रेस की याचिका अदालती कार्रवाई का दुरुपयोग है। NOTA राज्यसभा चुनाव में 2014 से जारी है जबकि कांग्रेस ने 2017 में चुनौती दी. 2014 से अब तक गुजरात समेत 25 राज्यसभा चुनाव NOTA से हो चुके हैं।

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