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सेना जवानों के विधवाओं को टैक्स में मिलेगी छूट


सेना जवानों के विधवाओं को टैक्स में मिलेगी छूट
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बीएमसी ने वीरता पुरस्कार जीतने वाले सेना कर्मियों और सशस्त्र बलों के जवानों की विधवाओं को संपत्ति कर में रियायत देने के निर्णय पर कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। बीएमसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर में 100% रियायत दी जाएगी ।

राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने 7 अप्रैल को एक निर्णय सेना कर्मियों और वीरता पुरस्कार जीतने वाले सशस्त्र बलों के जवानों की विधवाओं को रियायत देने के लिए सरकार से अनुरोध किया था। हालांकि नगर निगम अधिनियम में इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है, बीएमसी अपने लेख 520 (ग) मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 में कई वर्षों के लिए लंबित इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में एक प्रस्ताव बीएमसी ने सेना कर्मियों और वीरता पुरस्कार जीतने वाले सशस्त्र बलों के जवानों की विधवाओं के लिए 100% रियायत देने के लिए पारित किया गया था।
यह रियायत सीधे नहीं दिया जाएगा, इसके लाभार्थियों को बीएमसी के पास आवेदन पत्र दाखिल करना होगा। इस आवेदन को प्राप्त करने के बाद ही लाभार्थी इस निर्णय के लाभ का हकदार होगा। गलत पाए जाने पर आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और आवेदनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रस्ताव बीएमसी कानून समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

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