देश में 1 सितंबर से परिवहन के नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, यदि यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो दंड 10 गुना अधिक लिया जाएगा। लेकिन राज्य में अभी तक नए परिवहन नियमों को लागू नहीं किया गया है। जल्द ही एक अधिसूचना जारी होने की संभावना है। नए नियमों के तहत अगर ट्रांसपोर्ट अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर से पैसे लेते हैं, तो यह गैरकानूनी होगा।
यह भी सुझाव दिया गया है कि जुर्माना राशि राज्य के अनुसार तय की जानी चाहिए। परिवहन विभाग ने परिवहन के नियमों को तोड़ने के दंड के बारे में कानून और न्याय विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। अगले दो दिनों में,
परिवहन के नए नियमों के तहत जुर्माना राशि के लिए एक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद ही नए नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले ड्राइवरों से ई-पेनल्टी वसूल की जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। सड़क पर होनेवाले हादसों पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस मुद्दे पर कई बार चिंता जता चुके हैं। इसलिए, नितिन गडकरी के सड़क परिवहन विभाग ने 16 वीं लोकसभा में पुराने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन पेश किया।
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