
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को पूरे देश में इंडियन रेलवे के टिकट कैंसल करने के नए नियमों की घोषणा की।महाराष्ट्र टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियमों के अनुसार, अगर ट्रेन के निकलने के समय से आठ घंटे पहले तक टिकट कैंसल किया जाता है, तो यात्रियों को किराए का कोई रिफंड नहीं मिलेगा।(Now 'No Refund' if Railway Ticket is Cancelled 8 Hours in Advance)
यह नया नियम 1 से 15 अप्रैल के बीच लागू
अभी तक यह समय चार घंटे का था। यह नया नियम 1 से 15 अप्रैल के बीच लागू किया जाएगा।कैंसल टिकटों के रिफंड से जुड़े दूसरे स्लैब में भी बदलाव किया गया है। अगर ट्रेन निकलने से 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसल किया जाता है, तो टिकट की फीस का 50 परसेंट काटा जाएगा, और अगर ट्रेन निकलने से 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसल किया जाता है, तो 25 परसेंट रकम काटी जाएगी।
अगर ट्रेन निकलने के समय से 72 घंटे पहले टिकट कैंसल किया जाता है, तो हर यात्री से एक तय फीस लेकर पूरा रिफंड दिया जाएगा।अभी की पॉलिसी के मुताबिक, अगर ट्रेन चलने के 4 से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो 50 परसेंट पैसे काटे जाते हैं, और अगर ट्रेन चलने के 48 से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो 25 परसेंट पैसे काटे जाते हैं।
रिफंड नियमों में बदलाव
अगर ट्रेन चलने के 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो पूरी फीस वापस कर दी जाती है। रेल मंत्री वैष्णव ने साफ किया कि रेलवे टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग और ब्रोकर्स द्वारा आखिरी समय में टिकट बेचने को रोकने के लिए रिफंड नियमों में बदलाव किया गया है।ये नए नियम इस साल जनवरी के बाद शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत 2 ट्रेनों के लिए पहले से ही लागू हैं।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि टिकट काउंटर से टिकट खरीदने वाले पैसेंजर अब यात्रा से 30 मिनट पहले तक अपनी ट्रैवल क्लास अपग्रेड कर सकेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि पहले, पैसेंजर्स को पहला रेलवे चार्ट बनने से पहले (कम से कम आठ घंटे पहले) भी ऐसा करने की इजाज़त थी।
जो लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, उन्हें अपनी क्लास अपग्रेड करने की इजाज़त नहीं है। बोर्डिंग पॉइंट बदलने की इजाज़त तय समय से 30 मिनट पहले तक भी होगी।अभी, बोर्डिंग पॉइंट बदलने की इजाज़त तब तक है जब तक पहला चार्ट तैयार नहीं हो जाता। इन बदलावों से यात्री अपने ट्रैवल प्लान में आखिरी समय में बदलाव कर सकेंगे।
रेल मंत्री ने बताया कि ब्रोकर्स को टिकट जमा करने से रोकने के लिए इंस्टेंट बुकिंग सिस्टम में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें आधार-बेस्ड OTP, पहले 30 मिनट में एजेंट्स द्वारा बुकिंग पर रोक और नकली यूज़र्स को रोकने के लिए एंटी-बॉट सॉल्यूशन का इस्तेमाल शामिल है।
उन्होंने यह भी कहा कि अब तक तीन करोड़ संदिग्ध यूज़र ID डीएक्टिवेट कर दी गई हैं।
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