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एयरपोर्ट से खरीदे गये सामानों पर GST नहीं

राज्य के बिक्री कर उपायुक्त ने इसी साल 10 जनवरी को बिक्री पर लगाए गए जीएसटी का रिफंड प्राप्त करने के लिए राज्य के बिक्री कर विभाग द्वारा 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' की मांग को खारिज कर दिया था।

एयरपोर्ट से खरीदे गये सामानों पर GST नहीं
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प्लेन से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है, अब एयरपोर्ट से खरीदे गये सामानों पर यात्रियों से जीएसटी (GST) नहीं वसूले जाएंगे. मुंबई उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टैक्स मुक्त दुकानों के सामानों पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। राज्य के बिक्री कर उपायुक्त ने इसी साल 10 जनवरी को बिक्री पर लगाए गए जीएसटी का रिफंड प्राप्त करने के लिए राज्य के बिक्री कर विभाग द्वारा 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' की मांग को खारिज कर दिया था। 

उन्हें फ्लेमिंगो ट्रैवल रिटेल लिमिटेड और अन्य दायर की गयी रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए  न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने हाल ही में फैसला दिया।


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पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सीमा शुल्क या जीएसटी सीमा शुल्क विभाग वाले तब लगाते हैं जब गोदाम से माल बाहर लाया जाता है। यानी, यह शुल्क सीमा शुल्क विभाग को छोड़कर यात्री द्वारा एयरलाइन के आने के बाद ही लागू होता है। टैक्स फ्री दुकानें सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत नहीं आतीं इसलिए सीमा शुल्क या जीएसटी उन पर लागू नहीं होता है

कोर्ट ने अपने निर्णय में आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने और जाने वाले यात्रियों के लिए दुकानें हैं। अगर टैक्स लगाए जाते हैं तो सामानों की कीमतों में वृद्धि होगी और दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भारत के टैक्स फ्री दुकानों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा

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