कार में पिछे के सीट पर बैठे यात्रियों ( mumbai seat belt) के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई से बचने के लिए लोगो को 10 दिनो का भी समय दिया है। पिछे के सीट पर बैठे यात्रियों लिए अनिवार्य सीटबेल्ट नियम को स्थगित करने से पहले, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार, 1 नवंबर को शहर भर में चार पहिया वाहनों के 200 से अधिक यात्रियों को चालान जारी किया।
दक्षिण और मध्य मुंबई में 204 चालान
ट्रैफिक विभाग की ओर से जारी आकड़ो के मुताबिक दक्षिण और मध्य मुंबई में 204 चालान किए जा चुके हैं. कुल में से, वर्ली ट्रैफिक डिवीजन ने सबसे अधिक 36 चालान जमा किए हैं, इसके बाद डोंगरी ट्रैफिक डिवीजन का नंबर आता है। इस दौरान दादर व एमआरए मार्ग यातायात मंडल की ओर से एक भी चालान नहीं किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने बाद में दिन में एक जागरूकता अभियान शुरू किया और 10 नवंबर से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया।
हालांकी टैक्सी यूनियनों ने इस कदम का विरोध किया है क्योंकि इसे लागू करना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से और समय मांगा है। इसका जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि जिन टैक्सियों में पिछली सीट पर पहले से ही सीट बेल्ट है, वे सीट बेल्ट नहीं लगाने पर यात्रियों पर जुर्माना लगा सकती हैं।
हालांकि, टैक्सी यूनियनों से कहा गया है कि वे अपने सभी सदस्यों से जल्द से जल्द पिछली सीटों पर सीट बेल्ट लगाने का आग्रह करें।
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