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खुशखबरी : स्टाम्प ड्यूटी पर 10 फीसदी की हो सकती है कटौती


खुशखबरी : स्टाम्प ड्यूटी पर 10 फीसदी की हो सकती है कटौती
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नए साल प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों को राज्य सरकार की रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी विभाग ने बड़ी राहत दी है। स्टाम्प ड्यूटी अर्थात मुद्रांक शुल्क की दरों में विभाग ने बदलाव किया है।  इसके पहले कार्पेट एरिया और 20 फीसदी बिल्टअप एरिया के अनुसार यह शुल्क वसूले जाते थे।


बिल्टअप पर 10 फीसदी ही मुद्रांक शुल्क 

मुद्रांक शुल्क विभाग द्वारा बनाये गए नए नियम के अनुसार अब कार्पेट एरिया और 10 फीसदी बिल्टअप एरिया के मुताबिक ही शुल्क लिए जाएंगे। जिसके अनुसार मुद्रांक शुल्क की रकम में भी 10 फीसदी तक की कटौती हो जाएगी। इससे प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों पर इसका भर काम पड़ेगा। इस निर्णय का ग्राहकों सहित निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोगों ने स्वागत किया है।


बाजार मूल्य के आधार पर शुल्क 

रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग ने मुद्रांक शुल्क के निर्धारण के लिए बाजार मूल्य नियम में बदलाव की मांग स्वीकार कर ली है। 2 जनवरी के दिन रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग ने एक जीआर जारी किया था जिसके अनुसार अब कार्पेट एरिया में दीवारों को भी शामिल किया जायेगा। कार्पेट एरिया और 10 फीसदी बिल्टअप एरिया के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य के आधार पर तय किये जाएंगे।


दीवार का बाहरी हिस्सा भी शामिल  

अब नए नियम अनुसार बाहरी दीवारों को भी कार्पेट एरिया में समावेश किया है जबकि पहले दीवारों के भीतरी भाग का ही समावेश था. जबकि बिल्टअप एरिया में गैलरी और खिड़की का बाहरी हिस्सा सभी आएंगे।


2 जनवरी से नियम लागू 

महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभू ने कहा कि इस नियम में बदलाव के बाद ग्राहकों को स्टाम्प ड्यूटी भरने की रकम में लगभग 10 फीसदी की कटौती हो सकती है। यह ग्राहकों के लिए काफी फायदा वाला सौदा है। इस निर्णय को 2 जनवरी से ही लागू कर दिया गया है।



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