Advertisement

बीएमसी चुनाव 2022: सुप्रीम कोर्ट ने सीटों में वृद्धि को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी में नौ सीटों की वृद्धि को अधिसूचित करने वाले महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाले भाजपा नगरसेवको की याचिका को खारिज कर दिया।

बीएमसी चुनाव 2022: सुप्रीम कोर्ट ने सीटों में वृद्धि को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
SHARES

शुक्रवार 18 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा पार्षदों की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में नौ सीटों की वृद्धि को अधिसूचित करने वाले महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के बाद, वे सुप्रीम कोर्ट में चले गए।  याचिका करने वाले भाजपा पार्षद अभिजीत सामंत और राजश्री शिरवाडकर थे।  उन्होंने बीएमसी में सीटों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने वाली अधिसूचना को चुनौती दी।

इससे पहले राज्य सरकार ने बॉम्बे एचसी को बताया था कि सीटों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में थी।  इसी तरह, राज्य चुनाव आयोग (sec) ने उच्च न्यायालय को बताया था कि चूंकि उसके पास एक कार्यक्रम है, इसलिए आगे चुनाव प्रक्रिया में देरी होगी।

बीएमसी ने भी राज्य के रुख से सहमति जताई और कहा कि सीटों की संख्या में वृद्धि मुद्दों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।  हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने न्यायपालिका के समक्ष दावा किया कि अध्यादेश 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

चकि यह पुराना है, इसलिए उनके आधार पर महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन करना अवैध है, उनका मानना था।  इसके बजाय वे चाहते थे कि सीटों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक नई जनगणना की जाए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है और याचिका का निपटारा कर दिया।

यह भी पढ़ेनारायण राणे को BMC का नोटिस, जुहू के बंगले का होगा निरीक्षण

Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें