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मुंबई में 15 जुलाई तक धारा 144

कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवा कर्मियों को यात्रा करने की अनुमति होगी। साथ ही, आम जनता को काम के लिए केवल दो किलोमीटर की यात्रा करने की अनुमति है।

मुंबई में 15 जुलाई तक धारा 144
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मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस समय कुल मरीज 75 हजार की संख्या पार कर चुके हैं। इसके बावजूद अनलॉक 1 के दौरान मिली छूट का कई लोग गलत फायदा उठाते हुए बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह देखते हुए मुंबई में 15 जुलाई तक धारा 144 (section 144 in mumbai) दी गई। यह कानून 1 जुलाई की आधी रात से लागू होगा।

मुंबई पुलिस के डीसीपी और प्रवक्ता प्रणय अशोक ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू की जा रही है। ऐसे में लोगों के एक स्थान पर भीड़ लगाने पर पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में कुछ नियमों का पालन करते हुए छूट दी गई है।

प्रणय अशोक ने आगे कहा है कि, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अवधि में केवल आपातकालीन सेवा कर्मियों को शाम 5 से लेकर सुबह 9 बजे के बीच आने जाने की अनुमति होगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है।  साथ ही, आम जनता को काम के लिए केवल दो किलोमीटर की यात्रा करने की अनुमति है।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र (Coronavirus in Maharashtra) में मंगलवार को Covid-19 के 4878 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,74,761 तक पहुंच गई। इसके अलावा कोरोना महामारी के चलते 245 लोगों की मौत भी हुई। राज्य में इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7855 हो गया। मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 77,658 तक पहुंच गई है, जबकि यहां अब तक कुल 4556 लोगों की मौत हो चुकी है।

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