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मुंबई - 17 दिसंबर तक जमावबंदी

2 जनवरी तक पुलिस ने कुछ और सख्त आदेश भी जारी किए है

मुंबई - 17 दिसंबर तक जमावबंदी
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निकट भविष्य में मुंबई में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग होने से मानव जीवन और संपत्ति को खतरा होने की सूचना के आधार पर पुलिस ने एहतियात के तौर पर शहर में जमावबंदी ( Mumbai Section 144) के आदेश जारी किए हैं।


इसी आदेश को 17 दिसंबर तक के लिए और बढ़ा दिया गया है।  साथ ही मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियार प्रतिबंध आदेश भी लागू कर दिया गया है। 


मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये आदेश दिए हैं। ठाकुर के मुताबिक 17 दिसंबर तक  पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इसके अलावा, किसी भी जुलूस में लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र, बैंड और पटाखे फोड़ना और बजाना प्रतिबंधित है।


सभी प्रकार के विवाह समारोह, अंत्येष्टि सभाएँ और जुलूस कब्रिस्तानों के रास्ते में, कब्रिस्तान, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य समाजों और संघों की कानूनी बैठकें, सामाजिक सभाएँ और क्लबों के सामान्य व्यवसाय के लिए इसकी बैठकें, सह- ऑपरेटिव सोसायटी, अन्य सोसायटी और संघ, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान किसी भी स्थान में या उसके आसपास फिल्म, नाटक या कार्यक्रम देखने के उद्देश्य से सभाएं, अधिनियमों, न्यायालयों और सरकार के कार्यालयों और स्थानीय निकायों के आसपास लोगों का जमावड़ा सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों का प्रदर्शन, स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अन्य शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों, सामान्य व्यापार, व्यापार के लिए बैठकें और दुकानों और प्रतिष्ठानों में याचना, अन्य सभाओं और जुलूसों का प्रदर्शन, जिन्हें अनुमति दी जाती है संभागीय पुलिस उपायुक्त एवं उनके अनुश्रवण अधिकारी द्वारा उन्हे इस आदेश से छुट दे दी गई है।  


हथियारों और विस्फोटक के लिए विशेष आदेश  2 जनवरी तक लागू


अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, तलवार और अन्य शस्त्रों का प्रयोग वर्जित है।  ये आदेश 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेंगे।  साथ ही इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गाने बजाने पर भी प्रतिबंध है।  यह भी कहा गया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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