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कुत्तों को खाना खिलाने पर मिला 3.60 लाख को नोटिस

सोसायटी ने एक मेंबर को सोसायटी परिसर में ही खाना खिलाने के लिए नोटिस जारी किया

कुत्तों को खाना खिलाने पर मिला 3.60 लाख को नोटिस
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कांदिवली के निसर्ग हेवन सोसायटी में रहनेवाले एक शख्स को आवारा कुत्तों को सोसायटी परिसर के अंदर खाना खिलाना भारी पड़ गया है। सोसयटी ने परिसर में कुत्तों को खाना खिलानेवाले शख्स को  3.60 लाख को नोटिस भेजा है।   निसर्ग हेवन सोसायटी के  अध्यक्ष मितेश बोरा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा की ' सोसायटी के लगभग 98 प्रतिशत सदस्यों ने परिसर में कुत्तों को खिलाने के लिए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पारित किया था, इसके साथ ही अध्यक्ष होने के नाते उनका कर्तव्य है की वह सोसायटी के नियमों का पालन करे और लोगों को भी नियम पालने के लिए कहे'।

 मितेश बोरा का कहना है की उन्हे कुत्तो को खाना खिलाने से कोई भी आपत्ति नहीं है। कोई भी कुत्तो को खाना खिला सकता है लेकिन सोसायटी परिसर के बाहर ये कुत्ते कई बार आक्रामक हो जाते है और  वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, और कई अन्य लोगों पर भौंकते हैं। सोसायटी के सभी लोगों ने मिलकर ये प्रस्ताव पेश किया था और बहुमत लोगों ने इसका समर्थन किया।  

कुत्तो को खाना खिलानेवाली नेहा दतवानी का कहना है की मेरे पास मार्च तक 3.60 लाख रुपये का बकाया रखरखाव बिल था, जिसमें कुत्तों को खिलाने के लिए 75,000 रुपये मासिक जुर्माना भी शामिल है। सोसायटी ने मुझे कुत्तों को खिलाने के लिए प्रति दिन 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।  नवंबर 2018 में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं से संपर्क करने और उन्हें इन नियमों के बारे में सूचित करने के बाद सोसायटी  ने जुर्माना वसूलना बंद कर दिया था।

इसके साथ ही नेहा का कहना है की  वे आवारा कुत्ते नहीं हैं। वे सोसाय़टी के परिसर में पैदा हुए थे। मैं उनके जन्म के बाद से उनकी देखभाल कर रही हूं। नेहा ने सोसायटी के के सभी बकाया को भरने के बात कही है लेकिन कुत्ते को खिलाने का जुर्मान वह नहीं भरेगी।  


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