बॉम्बे हाईकोर्ट ने कमला मिल में लगी आग कारण बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा आयोजित अग्नि सुरक्षा लेखापरीक्षाओं में कमी को बताया था। न्यायमूर्ति शंतनु केमकर और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने इस घटना की न्यायिक जांच के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए ये बात कही।
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महाराष्ट्र सरकार के लिए उपस्थित वकील ने कोर्ट को एक सीलबंद रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया की राज्य सरकार जल्द ही इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पैनल से दो वास्तुकार और राज्य शहरी विकास विभाग के दो सेवानिवृत्त सचिव को लेकर एक जांच समिति बनाई जाएगी। राज्य ने कहा कि उसने घटना की उत्पत्ति की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।
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कोर्ट ने कहा की कि राज्य सरकारों की समिति को केवल आग के कारण की जांच नहीं करनी चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपायों का भी सुझाव दें। पिछले साल 29 दिसंबर को मुंबई के कमला मिल्स में आग लग गई, जिसमे 14 लोगों की मौत हो गई थी।