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राज्य सरकार ने हुक्का पार्लर्स पर प्रतिबंध लगाया

राज्य सरकार ने मुंबई में कमला मिल्स की आग के बाद हुक्का पार्लर्स को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है।

राज्य सरकार ने हुक्का पार्लर्स पर प्रतिबंध लगाया
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पिछले साल, कमला मिल्स कंपाउंड में आग लगने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है की राज्य में हुक्का पार्लस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मुंबई में कमला मिल्स की आग के बाद हुक्का पार्लर्स को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है।

दंडनिय अपराध

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से अप्रैल में राज्य विधायिका के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी होने के बाद अब पूरे राज्य में हुक्का पार्लर चलाना और हुक्का रखना एक दंडनिय अपराध होगा। संशोधित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण) अधिनियम (सीओटीपीए) के विनियमन के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना या फिर तीन साल की जेल होगी।

महाराष्ट्र से पहले गुजरात ने भी हुक्का पर प्रतिबंध लगाया है जो हुक्का पर प्रतिबंध लगानेवाला भारत का पहला राज्य है।


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