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खुले में शौच करने वालों की अब खैर नहीं, पकड़े जाने पर देना पड़ेगा 500 रुपए जुर्माना


खुले में शौच करने वालों की अब खैर नहीं, पकड़े जाने पर देना पड़ेगा 500 रुपए जुर्माना
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सार्वजानिक और खुले स्थानों पर शौचकरने, पेशाब करने, थूकने और गंदगी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए कानून के मुताबिक़ अब खुले में शौच करने पर कोई पकड़ा जाता है तो उससे 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना भरने का यह नया रेट है जबकि अभी तक बीएमसी इसी काम के लिए जुर्माने के रूप में 100 से 200 रुपए लेती है।

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महाराष्ट्र सरकार द्वारा शनिवार को जारी किये गए एक नए जीआर के तहत दंड के जुर्माने राशि में संसोधन किया गया। नए दर के तहत खुले में शौच करने पर 500 रुपये, ए और बी क्लास के नगर निगमों में सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने पर 180 रुपये वसूला जायेगा जबकि बीएमसी अभी तक गंदगी करने के लिए  200 रूपये चार्ज करती थी।

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अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 150 रुपया वसूला जाएगा जबकि बीएमसी इस अपराध के लिए 200 रुपये अभी लेती है। सरकार ने बीएमसी के उस जुर्माने राशि में कोई बदलाव नहीं किया है जिसमें बीएमसी खुले में पेशाब करने पर 200 रुपये दंड लेती है। 

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आपको बता दें कि बीएमसी इस तरह के जुर्माने से हर साल लगभग पांच करोड़ रुपये इकट्ठा करती है। यही नहीं इस काम के लिए बीएमसी के द्वारा नियुक्त किये गए क्लीनअप मार्शलों के ऊपर कई नागरिकों ने अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाते रहते हैं।

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