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सुप्रीम कोर्ट में NGT के आदेश पर लगाया स्टे, बीएमसी पर लगाया था 5 करोड़ का जुर्माना

तीन डंपिंग स्थलों पर अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिकायत मिलने के बाद एनजीटी ने कार्रवाई शुरू की थी।

सुप्रीम कोर्ट में NGT के आदेश पर लगाया स्टे, बीएमसी पर लगाया था 5 करोड़ का जुर्माना
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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( NGT) के आदेश पर bmc पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक लगा दी। NGT ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत मानदंडों का पालन नहीं करने पर बीएमसी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।तीन डंपिंग स्थलों पर अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में शिकायत मिलने के बाद एनजीटी ने कार्रवाई शुरू की थी।

नहीं किया जा रहा था नियमों का पालन

पिछले साल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी), मुंबई उपनगरीय कलेक्टर और बीएमसी प्रतिनिधियों ने तीन डंपिंग ग्राउंड - देवनार, मुलुंड और कांजुरमार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया था यह जांचने के लिए कि क्या नियमों का पालन किया जा रहा है।

निरीक्षण के बाद, एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए बीएमसी पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद, बीएमसी ने एनजीटी के साथ एक समीक्षा आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि प्रशासन को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया । NGT ने दिसंबर 2018 में आवेदन को खारिज कर दिया था।

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