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बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी के तीन नगरसेवकों को मेयर ने अयोग्य घोषित किया

कोर्ट ने 2 अप्रैल को तीनों नगरसेवकों को जाति जांच समिति (CSC) के समक्ष अपनी जाति साबित करने में विफल रहने के लिए अयोग्य ठहराया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी के तीन नगरसेवकों को मेयर ने अयोग्य घोषित किया
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले बीएमसी के तीन नगरसेवको को अयोग्य घोषित कर दिया था।   बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी के तीन नगरसेवकों को मेयर भी अब अयोग्य घोषित कर दिाया है। कोर्ट ने 2 अप्रैल को तीनों नगरसेवकों को जाति जांच समिति (CSC) के समक्ष अपनी जाति साबित करने में विफल रहने के लिए अयोग्य ठहराया था।

जोगेश्वरी (पश्चिम) से दो नगरसेवक मुरजी पटेल और उनकी पत्नी केसरबेन पटेल बीजेपी के थे, जबकि कांदिवली (पूर्व) से तीसरे राजपति यादव कांग्रेस के थे। महापौर ने तीनों ही नगरसेवक को अयोग्य घोषित कर दिया है।  उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

अयोग्य ठहराए जाने के बाद, उनके रनर अप को उनका पद दिया जाएगा। उनकी अयोग्यता शिवसेना की मदद करने जा रही है क्योंकि दो रनरअप नगरसेवक शिवसेना के है।  फिलहाल बीएमसी ने शिवसेना के  93 नगरसेवक है जबकी बीजेपी के 85 नगरसेवक है।  

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