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राज्य में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 का सख्ती से होगा कार्यान्वयन

पीली रेखा नहीं खींचने वाले स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई

राज्य में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 का  सख्ती से होगा  कार्यान्वयन
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केंद्र सरकार का तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है और इस अधिनियम के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन, वितरण और भंडारण प्रतिबंधित है। इसके लिए केंद्र सरकार की तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान नीति के तहत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज की दूरी पर पीली लाइन खींची जा रही है और पीली रेखा नहीं खींचने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्यमंत्री  डॉ. विश्वजीत कदम ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी।  

विधायक अतुल भातखलकर और योगेश सागर ने पुछे थे सवाल

विधानसभा में अतुल भातखलकर और योगेश सागर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राज्य मंत्री डॉ. कदम ने कहा कि भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के चौथे दौर में पाया गया कि देश में 13 से 15 साल के बच्चों ने तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल 5.1 फीसदी की दर से किया, जबकि पिछले 10 सालों में यह देखा गया। तंबाकू की खपत में 42 फीसदी की गिरावट आई है।

केंद्र सरकार का तंबाकू और तंबाकू उत्पाद अधिनियम (2003) राज्य भर में लागू किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के आदी न हों। कोटा अधिनियम 2003 की धारा 6 शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन, वितरण और भंडारण पर रोक लगाती है।

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