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महिला और बच्चो के यौन शोषण के वीडियों को सोशल मीडिया पर डालना होगा अपराध

चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कार्रवाई में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है और 125 अपराधों में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

महिला और बच्चो के यौन शोषण के वीडियों को सोशल मीडिया पर डालना होगा अपराध
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गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा को बताया कि राज्य में नए कानून के तहत महिलाओं, बाल पर होनेवाले अत्याचार को रोकने के लिए बाल पोर्नोग्राफी( Child pornography)  को रोकने के लिए  बाल पोर्नोग्राफी को भी अपराध में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कार्रवाई में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है और 125 अपराधों में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा बाल पोर्नोग्राफी के संबंध में उठाए गए सवला  पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने प्रत्येक राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और राज्य में महाराष्ट्र साइबर पुलिस के विशेष महानिरीक्षक के नोडल अधिकारी को बाल पोर्नोग्राफी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया है।

बाल पोर्नोग्राफी के खिलाफ कार्रवाई को 18 दिसंबर, 2019 से पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत, अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।  NCB के सहयोग से नेशनल सेंटर फ़ॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइड चिल्ड्रन (NCMEC-USA), फेसबुक, इंस्टाग्राम और Service इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर ’(ESP) के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अश्लील साहित्य और अश्लील वीडियो (अश्लील) के बारे में जानकारी देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है। NCRB कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारियों को यह जानकारी प्रदान करता है।

एनसीआरबी ने महाराष्ट्र साइबर कार्यालय को जुलाई 2019 से नवंबर 2019 तक बाल यौन शोषण से संबंधित 1,680 ध्वनि मेलों की जानकारी दी। उसके बाद 18 दिसंबर, 2019 को राज्य में 10 आयुक्तों और 29 जिला निर्वाचन क्षेत्रों को साउंडट्रैक के बारे में जानकारी दी गई। इसे काउंटर करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फेस लागू किया गया। बाल पोर्नोग्राफी के संबंध में अब तक राज्य में 125 अपराध दर्ज किए गए हैं और 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बाल अपराध निरोधक अधिनियम (पोक्सो अधिनियम) की धारा 292, धारा 14, 15 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए और 67 बी के तहत गिरफ्तार किया जाता है।

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