महाराष्ट्र मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक उठा सकते हैं। वहीं इस योजना के तहत यात्रियों को 30 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' की घोषणा की है। (What is the eligibility for Maharashtra Chief Minister's Tirtha Darshan Yojana)
इसमें कई सामान्य एवं गरीब परिवारों के नागरिक आर्थिक स्थिति के अभाव या अपर्याप्त जानकारी के कारण धार्मिक स्थलों पर नहीं जा पाते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भावना व्यक्त की है कि 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के माध्यम से सरकार को राज्य के वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद मिलेगा, जो बुजुर्गों के इस सपने को पूरा करने जा रहा है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए कौन है अपात्र?
यात्रा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य , हृदय से संबंधित श्वसन रोग, कोरोना, घनास्त्रता, मानसिक बीमारी, संक्रामक कुष्ठ रोग, संचारी रोग से पीड़ित यात्री को चिकित्सा आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देशभर के 66 तीर्थ स्थलों के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' लागू की गई है। इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा
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