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मॉनसून के बाद दो-तीन चरणों में होंगे स्थानीय निकाय चुनाव: राज्य चुनाव आयोग

राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कही है

मॉनसून के बाद दो-तीन चरणों में होंगे स्थानीय निकाय चुनाव: राज्य चुनाव आयोग
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राज्य चुनाव आयोग(STATE ELECTIONS COMMISION)   ने सुप्रीम कोर्ट(SUPREME COURT)  को बताया है की  वह मानसून के बाद दो से तीन चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव कराएगा।  सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि महाराष्ट्र में 20 नगर निगमों के चुनाव सितंबर-अक्टूबर में होंगे।  इसी तरह 25 जिला परिषदों, 284 पंचायत समितियों और लगभग 2,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य चुनाव आयोग  ने सुप्रीम कोर्ट को एक नई समय सारिणी प्रस्तुत की।  इससे पहले 2 मई को, शीर्ष अदालत ने उन्हें दो सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था।राज्य चुनाव आयोग   ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट  को सूचित किया कि चुनाव पूर्व प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग दो अतिरिक्त महीनों की आवश्यकता होगी।  वार्ड बनाने की शक्ति लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कानून में संशोधन के बाद उक्त प्रक्रिया को रोक दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करने में, पोल पैनल ने बताया  की कि सभी 2,486 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव पूर्व प्रक्रिया जून के अंत या जुलाई के मध्य तक समाप्त हो सकती है।  मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली में शामिल 14 नगर निगमों का वार्ड गठन 17 मई तक पूरा हो जाएगा। इसी तरह 30 जून तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 

राज्य चुनाव आयोग  ने कहा कि 25 जिला परिषदों और 284 पंचायत समितियों में वार्ड गठन 30 जून तक पूरा किया जा सकता है और 31 जुलाई तक आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा।

राज्य चुनाव आयोग  ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह चरणों में चुनाव कराना चाहता है। पहला चरण शहरी निकायों के लिए सितंबर-अक्टूबर में और दूसरा चरण ग्रामीण निकायों के लिए अक्टूबर-नवंबर में होगा। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे वे बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए बाढ़, परिवहन और कर्मचारियों की तैनाती सहित  समस्याओं के कारण मानसून में चुनाव नहीं करा पाएंगे।

राज्य चुनाव आयोग  ने स्पष्ट किया कि शहरी और साथ ही ग्रामीण निकायों के लिए एसईसी के पास सीमित संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, इसलिए इसे चरणों में इस्तेमाल करना होगा। उनका कहना है कि इससे पुलिस की तैनाती में भी सहूलियत होगी।

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