बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 2 9 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज ओडीआई वानखेड़े स्टेडियम से हटाकरब्रेबोर्न स्टेडियम में स्थानांतरित करने के बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता में खंडपीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता क्योंकि एमसीए के प्रशासन से संबंधित कई मामले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हैं।
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है एमसीए
हाईकोर्ट के याचिका खारीज होने के बादे एमसीए इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। पिछले हफ्ते बेंच ने वन डे इंटरनेशनल (ओडीआई) मैच के टिकटों की बिक्री में रहने से इनकार कर दिया था। एमसीए और उसके दो सदस्यों - संजय नाईक और रवि सावंत ने याचिका में कहा कि बीसीसीआई के मैच स्थल को स्थानांतरित करने का निर्णय अवैध और मनमाना है।
वानखेड़े स्टेडियम एमसीए द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ब्रैबर्न स्टेडियम क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया से संबंधित है। एमसीए के वकील ने दलील दी थी कि बीसीसीआई ने मैच को केवल इसलिए स्थानांतरित करने का फैसला किया क्योंकि एमसीए 'होस्टिंग एग्रीमेंट' जमा नहीं कर सका।
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