मुंबई- गंदगी फैलाने और थूकने पर 1,380 अपराधियों को 3 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भरना पड़ा

बीएमसी के क्लीन अप मार्शलों ने ऐसे उल्लंघनकर्ताओं से 3.34 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है।

मुंबई- गंदगी फैलाने और थूकने पर 1,380 अपराधियों को 3 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भरना पड़ा
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बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा नियुक्त क्लीन-अप मार्शलों ने तीन सप्ताह के भीतर सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने के लिए 1,380 अपराधियों पर जुर्माना लगाया है और 3.34 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है।नागरिक अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने और थूकने के लिए लगाया जाने वाला सबसे आम जुर्माना 200 रुपये है।

फिलहाल इन पांच वार्डों में ही क्लीन अप मार्शल सक्रिय हैं। बीएमसी डेटा से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश को ए वार्ड से दंडित किया गया था, जिसमें मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, चर्चगेट और कोलाबा क्षेत्र शामिल हैं।

वार्ड के अनुसार जुर्माना भरनेवालो की संख्या

  • वार्ड ए - 917
  • वार्ड सी (कालबादेवी, पाइधोनी) - 94
  • वार्ड जी/साउथ (वर्ली, परेल) - 302
  • वार्ड ई (बाइकुला) - 54
  • वार्ड के/पूर्व (जोगेश्वरी, अंधेरी, विले पार्ले) - 13

बीएमसी के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियमों के अनुसार, जुर्माने के अन्य प्रावधानों में सड़कों पर वाहन धोने के लिए 1,000 रुपये, पालतू जानवरों द्वारा कचरा फैलाने के लिए 500 रुपये और खुले में कचरा जलाने के लिए 100 रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शौच करते हुए पाया जाता है तो बीएमसी 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।

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