1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में आरोपी कुल 7 लोगों को टाडा की विशेष अदालत आज यानी सोमवार को पेशी हुई। अदालत ने अगली सुनवाई 16 जून को निश्चित की है। उसी दिन अदालत अपना फैसला भी देगी। इस केस में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा सहित कुल 7 लोग हैं जिनमें फिरोज खान, ताहिर मर्चेट, रियाज सिद्दिकी, करीमुल्लाह शेख और अब्दुल कयूम भी शामिल हैं। इन सभी को 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया हैं।
पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि द्वारा भारत लाए गये अबू सलेम पर आरोप है कि अबू ने ही 1993 मुंबई बम ब्लास्ट से पहले बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के घर जाकर उन्हें दो एके-47 राइफलें और हथगोले दिए थे। जबकि मुस्तफा दौसा पर आरोप है की दौसा ने ही मुंबई में हथियार उतरवाए और ब्लास्ट का षडयंत्र रचा था।
भारत ने पुर्तगाल से अबू सलेम की प्रत्यर्पण संधि इस शर्त पर ली है कि अबू सलेम को फांसी नहीं दी जाएगी। अब देखना है कि कोर्ट सलेम को क्या सजा सुनाती है, साथ ही मुस्तफा दौसा की किस्मत का भी फैसला होना है।
गौरतलब है कि मुंबई में मार्च 1993 में 12 जगहों पर सीरियल बम धमाके हुए थे। इसमें 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 32 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ था। इस मामले में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और मोहम्मद दौसा तीन मुख्य आरोपी हैं। दौसा को 2003 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन को पाकिस्तान ने शरण दे रखी है।
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