एंटीलिया बम कांड मामला- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दी

बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे एंटीलिया बम प्लांटिंग मामले और हिरन की हत्या का मुख्य आरोपी है।

एंटीलिया बम कांड मामला- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दी
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एंटीलिया बम कांड मामले और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी। 25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास 'एंटीलिया' के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी मिली थी। व्यवसायी हिरन, जिनके पास एसयूवी थी, 5 मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में एक खाड़ी में मृत पाए गए थे। (Antilia bomb case Supreme Court grants bail to former police officer Pradeep Sharma)

शर्मा पुलिस अधिकारियों दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते के सदस्य थे, जिन्होंने कई मुठभेड़ों में 300 से अधिक अपराधियों को मार गिराया था। सालस्कर की 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान मौत हो गई थी।

बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे एंटीलिया बम प्लांटिंग मामले और हिरन की हत्या का मुख्य आरोपी है। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद 21 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जिन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का प्रतिनिधित्व किया, जो मामले की जांच कर रही है।

इस मामले में शर्मा को जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

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