3 जून तक मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

ड्रोन के साथ साथ अन्य रिमोट-नियंत्रित उड़ान उपकरणों के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध

3 जून तक मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
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मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए 3 जून मंगलवार तक पूरे शहर में ड्रोन और अन्य रिमोट-नियंत्रित उड़ान उपकरणों के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध ग्रेटर मुंबई के पुलिस आयुक्त द्वारा लगाया गया था। (Ban on drone flying in Mumbai till June 3)

इन उपकरणों पर प्रतिबंध

  • ड्रोन
  • रिमोट नियंत्रित माइक्रोलाइट विमान
  • पैराग्लाइडर्स
  • पैरामोटर्स
  • हैंड ग्लाइडर
  • गरम हवा के गुब्बारे
  • हवाई उपकरण

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने ड्रोन परिचालन के लिए मुंबई को 'रेड जोन' घोषित कर दिया है, जिससे अनधिकृत ड्रोन उड़ानें गंभीर उल्लंघन मानी जाएंगी। निर्देश के बावजूद, रविवार 11 मई को मुंबई के पवई इलाके में एक 23 वर्षीय व्यक्ति ड्रोन चलाते पकड़ा गया। घटना के बाद व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

9 जून तक पटाखों के इस्तेमाल और रॉकेट दागने पर अस्थायी प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने 11 मई से 9 जून, 2025 तक पटाखों के इस्तेमाल और रॉकेट दागने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। बृहन्मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी निर्देश में लोगों को शहर की सीमा के भीतर रॉकेट या चिड़ी (आकाश लालटेन) सहित किसी भी प्रकार के पटाखे या आतिशबाजी जलाने या फेंकने पर रोक लगाई गई है।=

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