आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी पर 22 मार्च तक रोक

न्यायमूर्ति प्रदीप देशमुख की पीठ ने अग्रिम जमानत के लिए उनके आवेदन पर सुनवाई करते हुएआनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तारी से राहत दी।

आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी पर 22 मार्च तक रोक
SHARES

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को दलित स्कॉलर आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी से पहले की राहत को 22 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया। इसका मतलब है, पुणे पुलिस, जो भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रही है, आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति प्रदीप देशमुख की पीठ ने अग्रिम जमानत के लिए उनके आवेदन पर सुनवाई करते हुएआनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तारी से राहत दी।

पुणे पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किए जाने और बाद में रिहा होने के बाद, फरवरी के पहले सप्ताह में आनंद तेलतुंबड़े ने अपना केस HC स्थानांतरित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई राहत के मद्देनजर और सेशन कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने पुलिस को कम से कम 11 फरवरी तक तेलतुम्बडे को गिरफ्तार न करने के लिए कहा था, इसके साथ ही कोर्ट ने सहा था की उन्हे आगे की राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंबई हाई कोर्ट से मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा की उस याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा जिसमें 2017 के कोरेगांव-भीमा मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ दायर महाराष्ट्र सरकार की दो अपीलों को लंबित रखा है।

यह भी पढ़ेअब पुलिस स्टेशन में जनता दरबार

संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें