अर्नब गोस्वामी को रहना होगा जेल में, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

अर्नब पर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

अर्नब गोस्वामी को रहना होगा जेल में, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
SHARES

मुंबई उच्च न्यायालय (mumbai high court) ने रिपब्लिक न्यूज (republic news channel) चैनल के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी (arnab goswami) की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब है कि अर्नब को जेल में ही रहना होगा। अर्नब पर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उन्हें अलीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अर्णब ने अपनी जमानत के लिये याचिका दायर की थी।

अर्नब गोस्वामी ने अंतरिम जमानत पाने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था। संबंधित याचिका पर न्यायमूर्ति एस.एस शिंदे और मकरंद कार्णिक की पीठ ने अपना फैसला सुनाया।

पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा, हम अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके तत्काल अंतरिम जमानत दे, यह हमारा विषय नहीं है। इसलिए आरोपी निचली अदालत में जा सकता है। शीर्ष अदालत ने अर्नब की जमानत याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि, निचली अदालत चार दिनों के भीतर मामले पर फैसला करेगी। अदालत ने इस मामले में सह आरोपी नीतीश सारदा (nitish sarda) और फिरोज शेख (firoz shaikh) की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

हम इस समय कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सभी पक्षों की दलीलों को देखते हुए इस पर फैसला करना है। चूंकि यह दीपावली की छुट्टी है, इसलिए हमें फैसला सुनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेनी होगी। हालांकि, अदालत ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द आवेदन पर अपना फैसला सुनाएगी।

इससे पहले शनिवार को हुई सुनवाई में, अर्नब गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे (Senior advocate harish salve) ने तर्क देेकर कोर्ट से जमानत की मांग की कि, अर्नब पर केवल बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन है, इसलिए कोर्ट को अर्नब की अंतरिम जमानत का आदेश जारी करना चाहिए। उन्होने कहा, सरकार को यह पहले से पता था कि अदालत में दीवाली की छुट्टी होगी और अर्नब को जमानत नहीं दी जाएगी।  यही कारण है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए गिरफ्तार किया गया।

Read this story in मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें