मुंबई - बहन को धोखा देने पर भाई-बहन की जोड़ी को दो साल की सजा

जाली हस्ताक्षर कर लिया कर्ज

मुंबई -  बहन को धोखा देने पर भाई-बहन की  जोड़ी को दो साल की सजा
SHARES

मजिस्ट्रेट अदालत ने 2000 में जालसाजी और अपनी बहन को धोखा देने के लिए भाई-बहनों की एक जोड़ी को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। भाई और बहन के साथ 61 वर्षीय व्यवसायी और 57 वर्षीय वास्तुकार, अदालत ने पीड़िता के लिए कई वर्षों तक काम करने वाले एक व्यक्ति को भी दो साल की जेल की सजा सुनाई। (Brother-sister duo sentenced to two years for cheating on sister)

जाली हस्ताक्षर कर लिया कर्ज

अभियुक्तों ने अपनी बहन के जाली हस्ताक्षर के साथ ऋण आवेदन जमा करके और देश में नहीं होने पर उसकी पांच बीमा पॉलिसियों को गिरवी रख कर 1.66 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया था।

महालक्ष्मी के दोनों निवासी प्रदीप हसोरा और अनीता हसोरा ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर नरमी बरतने की मांग की थी। गिरगांव कोर्ट ने 21 अप्रैल के अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता और दो आरोपी भाई-बहन हैं और रिश्ता ऐसा है कि जिसमे आस्था और विश्वास है।  मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नदीम ए. पटेल ने आदेश में आगे कहा कि आर्थिक अपराध से पीड़िता को आर्थिक नुकसान हुआ है। 

"दिन-प्रतिदिन धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराध यानी आर्थिक अपराध बढ़ रहे"

मजिस्ट्रेट पटेल ने कहा, "दिन-प्रतिदिन धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराध यानी आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं," अपराध की प्रकृति ऐसी है कि यह योजना के साथ किया गया था।

भाई-बहनों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें सजा सुनाए जाने के बजाय अच्छे व्यवहार के बंधन में बांध दिया जाए। अदालत ने उन्हें यह लाभ देने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर इस प्रकार के मामलों में अवांछित उदारता दिखाई गई तो इससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

यह भी पढ़े-  ठाणे- 6 महीने के बच्चे का अपहरण कर उसे 2 लाख रुपये में बेचा गया

संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें