भीमा-कोरेगांव हिंसा-सुधा भारद्वाज समेत छह के खिलाफ दायर की चार्जशीट

सभी आरोपियों के खिलाफ 1800 पेज का आरोपपत्र पेश किया गया।

भीमा-कोरेगांव हिंसा-सुधा भारद्वाज समेत छह के खिलाफ दायर की चार्जशीट
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पुणे पुलिस ने गुरुवार को पुणे में एक विशेष यूएपीए अदालत में पांच लोगों के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें मानव अधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और भगोड़े माओवादी नेता गणपति को एल्गर परिषद मामले में शामिल किया गया।नवंबर 2018 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम या यूएपीए के लिए विशेष अदालत में 10 व्यक्तियों के खिलाफ मामले में पुलिस ने पहली चार्जशीट दायर की थी।

 1800 पेज का आरोपपत्र

मामला 31 दिसंबर, 2017 को यहां एल्गर परिषद के सम्मेलन में दिए गए भाषणों का है, जिसे माओवादियों द्वारा कथित रूप से वित्त पोषित किया गया था, जो अगले दिन पुणे जिले में कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई थी। भारद्वाज, (तेलुगू कवि) वरवरा राव, (मानवाधिकार कार्यकर्ता) अरुण फरेरा, वर्नोन गोंसाल्विज और प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के भगोड़े महासचिव गणपति उर्फ चंद्रशेखर के खिलाफ पूरक आरोपपत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किशोर वडाने के सामने 1800 पेज का आरोपपत्र पेश किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में महाराष्ट्र की पुलिस को आरोप पत्र दायर करने के लिए समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें इस मामले में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया गया था।


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