Coronavirus Pandemic: सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर मस्जिद ट्रस्टी के खिलाफ दर्ज किया गया केस


Coronavirus Pandemic: सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर मस्जिद ट्रस्टी के खिलाफ दर्ज किया गया केस
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कोरोना वायरस फैलाने के लिए जारी किए गए सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने और एक साथ कई लोगों द्वारा नमाज पढ़ने के बाद जेजे पुलिस ने मस्जिस ट्रस्टी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

क्या है मामला?

कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर ख़ौफ बन कर छाया हुआ है। भारत समेत कई देश इस वायरस के फैलने को रोकने के लिए कई उपाय किये हैं। भारत में भी कई सार्वजनिक संस्थानों को बंद किया गया है, और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जुटने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके लिए धारा 144 भी लगाई गई है। इसके बावजूद सुन्नी शफी मस्जिद में लोगों ने लगभग 150 से अधिक लोगों ने इकट्ठे होकर नमाज अदा की, जिसके बाद जेजे पुलिस ने मस्जिद ट्रस्टी के खिलाफ FIR दर्ज किया।

मुंबई पुलिस ने सोमवार को ट्रस्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें मस्जिद में 150 लोगों को कोरोनावायरस फैलाने के लिए जारी किए गए सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए नमाज अदा करते हुए पाया गया।  सुन्नी शफी मस्जिद के ट्रस्टियों के खिलाफ जेजे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

एक अधिकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि कोरोनो वायरस प्रकोप के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 144 लगने के बाद भी लगभग 100-150 लोग सुन्नी शफी मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

जल्द ही, सहायक पुलिस आयुक्त अविनाश धर्माधिकारी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम मस्जिद पहुंची और नमाजियों को जगह छोड़ने के लिए कहा।

बाद में, पुलिस ने मजल बदवान कुनी सहित आईपीसी की धारा 188,  269 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मस्जिद के ट्रस्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।  

 धर्माधिकारी ने कहा, हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जारी है।

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