सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक-ऐश्वर्या की बेटी आराध्या को लेकर एक फेक न्यूज आई थी। बच्चन परिवार ने फेक न्यूज फैलाने वाले यूट्यूब चैनल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बच्चन परिवार की याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने यूट्यूब चैनल को अहम आदेश दिए हैं। (Delhi HC restrains YT channels from sharing videos of Amitabh Bachchans granddaughter Aaradhya Bachchan)
बच्चन परिवार की याचिका में क्या कहा गया?
कोर्ट में दायर याचिका में बच्चन परिवार ने कहा था कि आराध्या के बारे में झूठी खबरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही इस वायरल न्यूज और कंटेंट पर रोक लगनी चाहिए। इस चैनल को आराध्या के नाबालिग होने के बारे में गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए। कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि आराध्या का निधन हो गया है।
क्या है कोर्ट का आदेश?
इस याचिका पर 20 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में जज सी हरिशंकर के समक्ष सुनवाई हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित यूट्यूब चैनल को आराध्या के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने कुछ को समन भी भेजा है।
हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी सामग्री को तुरंत ब्लॉक करने का भी निर्देश दिया है। इसने आराध्या के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में झूठे दावे करने वाले सभी वीडियो और संदेशों को हटाने के लिए भी कहा है।
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