मास्क नहीं पहनने पर 534 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके अलावा, नागरिकों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर घूमने पर पाबंदी भी लगा दी गयी है। साथ ही लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर घूमते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

मास्क नहीं पहनने पर 534 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
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मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहन कर घूमने वालों लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक ऐसे 534 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं जो सार्वजनिक जगहों पर 
बिना मास्क पहने घूम रहे थे। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके अलावा, नागरिकों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर घूमने पर पाबंदी भी लगा दी गयी है। साथ ही लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर घूमते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके बावजूद पुलिस को कई स्थानों पर लोगों द्वारा बिना मास्क पहने ही सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की शिकायत मिल रही थी। इसलिए पुलिस ने कुछ दिनों से ऐसे गैर-जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है।

पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अब तक 10243 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 6,414 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। साथ ही पुलिस 2131 लोगों की तलाश भी कर रही है। और पुलिस ने अब तक 2598 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी मामलों में बिना मास्क पहने घूमने वालों की संख्या सबसे अधिक है।

पुलिस 18 अप्रैल से ही बिना मास्क पहन कर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 28 अप्रैल यानी 10 दिनों में पुलिस ने 534 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जिनमे ऊपर कार्रवाई की गई उसमें पश्चिम और मध्य मुंबई में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है।सोमवार को पुलिस ने ऐसे 45 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।

आपको बता दें कि, Covid-19 रोग के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से मास्क पहनने और इधर उधर थूकने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। मास्क का उपयोग सार्वजनिक रूप से और कार्यस्थल में भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही  सरकार ने एक साथ पांच से अधिक लोगों के घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

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