पिंटो फैमिली की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका ठुकराई


पिंटो फैमिली की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका ठुकराई
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मिस्ट्री बन चुकी प्रद्युमन ठाकुर हत्या कांड मामले में पिंटो फैमिली पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना शिकंजा कस दिया है।गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पिंटो फैमिली द्वारा दायर की गयी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वे उन्हें सिर्फ कल तक गिरफ्तारी से छूट दे सकते हैं, वह भी तब जब वे अपना पासपोर्ट जमा करा दें। कोर्ट ने इन्हें गुरुवार रात 9 बजे तक अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा कराने को कहा है।

इस मामले में, अदालत ने रयान परिवार को शुक्रवार तक 5 बजे तक समय दिया है ताकि मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकें।

आज सुनवाई के दौरान रयान पिंटो के वकील नीतिन प्रधान ने बंबई हाईकोर्ट में इन्हें बेल देने की वकालत करते हुए दलील दी है कि ना तो रेयान इस स्कूल के ट्रस्टी हैं और ना ही वे यहां पेरोल पर हैं इसलिए उन्हें जमानत दी जाये। लेकिन कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दी।

बता दें की बुधवार को भी इनके बेल पीटिशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरूवार तक के लिए गिरफ्तारी टाल दी थी।प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद पिंटो फैमिली की गिरफ्तारी की आशंका थी जिसके मद्देनजर पिंटो फैमिली ने हाईकोर्ट में अग्रीम जमानत याचिका दायर की थी।


इस प्रकार का ट्रांजिट अग्रीम जमानत देने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। आरोपी के वकील ने गलत दरवाजा खटखटाया है।

सुशील टेकरीवाल, ठाकुर के वकील


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